GPM: अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की, दूसरे युवक के साथ देखने पर भड़का था पति, आजीवन कारावास की हुई सजा
पेंड्रा में अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वालेपति को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है, जहां रहने वालाजमील खान पिता लतीफ खान से उसकी पत्नि जुबेदा बेगम का तलाक नहीं हुआ था और वह उससे अलग रह रही थी। एक दिन जब जुबेदा गिरारी में अशोक सेन के घर में थी तभी पति जमील खान वहां पहुंचा और अवैध संबंध का शक करते हुए जुबेदा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, तब तक जुबैदा की मौत हो चुकी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद जमील वहां से भाग गया था। आरोपी जमील खान को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 04, 2025, 16:33 IST
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