नवविवाहिता की हत्या: मायके वाले गवाही से मुकरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिलाई सजा, दोषी पति को दस वर्ष की कैद

अलीगढ़ में टप्पल के गांव लालपुर में नवविवाहिता की मुंह दबाकर हत्या के दोषी पति दिनेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ में 30 हजार रुपये अर्थदंड नियत किया है। यह निर्णय एडीजे-4 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया है। खास बात है कि अदालत में मायके पक्ष के गवाह पक्षद्रोही साबित हुए, लेकिन अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना छह दिसंबर 2022 की है। वादी इगलास क्षेत्र के गांव बेरमगढ़ी निवासी योगेश ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन गुड़िया की शादी लालपुर टप्पल के दिनेश संग दो मई को की थी। शादी के बाद से ही उनकी बहन को ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। घटना वाले दिन गुड़िया की उसके पति ने तकिया से मुंह दबाकर दम घोंटकर हत्या कर दी। खबर पर जब वह वहां पहुंचे तो ससुराल वाले गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी पति को जेल भेजा। बाद में चार्जशीट दायर की। सत्र परीक्षण में गवाही के समय परिवार के अधिकांश गवाह पक्षद्रोही साबित हुए, जिसमें इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया, लेकिन अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ कि महिला की हत्या दम घुटने व गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने तर्क रखा कि कोई महिला खुद दम नहीं घोट सकती, जिससे साबित है कि महिला की हत्या की गई है। इसी आधार पर अदालत ने दिनेश को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 30, 2025, 17:03 IST
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