पशु प्रेमियों के लिए नया नियम: पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक को कराना होगा इलाज, जुर्माना भी देना पड़ेगा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 के 11 एवेन्यू में लावारिस व पालतू कुत्तों से निवासी परेशान हो गए हैं। निवासियों ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) से इससे निजात दिलाने की गुहार लगाई थी। निवासियों के हित को देखते हुए अब एओए ने नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत कोई पालतू कुत्ता किसी निवासी को काटता है तो उसके इलाज का खर्चा कुत्ते के मालिक को उठाना पड़ेगा। एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने बताया कि निवासियों की सुरक्षा को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। नए नियमों के तहत अब कुत्ते के मालिक को कुत्ते के काटने पर खर्च उठाना पड़ेगा। कई बार पशु प्रेमियों और निवासियों के बीच में विवाद हो चुके हैं। इसको देखते हुए पालतू कुत्तों को सोसाइटी के बेसमेंट पार्क में बच्चों व बुजुर्गों के मौजूदगी में ले जाने पर रोक लगाई गई है, जिससे लोगों की सुरक्षा बनी रहे। साथ ही जल्द से जल्द पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करने की भी मांग की गई है। वासियों का आरोप है कि अभी भी सोसाइटी में कुछ लोगों द्वारा एओए के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यदि सोसाइटी में किसी कुत्ते मालिक द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो आपसी सहमति बनाकर जुर्माना लगाया जाएगा। सचिन त्यागी ने बताया कि फिलहाल सोसाइटी में नियमों का पालन न करने पर जुर्माना अभी तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही लावारिस कुत्तों के लिए एनजीओ से बात की जा रही है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 12, 2025, 19:39 IST
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