अवैध निर्माण मामला: संभल सांसद बर्क ने प्रशासन के नोटिस का दिया जवाब, कहा- नवनिर्माण नहीं, तीस को अगली सुनवाई

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम जारी किए गए अवैध निर्माण मामले के नोटिस में सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने जवाब दाखिल कर दिया है। सांसद के अधिवक्ता का दावा है कि विनियमित क्षेत्र की ओर से जो अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है वह गलत है। क्योंकि वह नवनिर्माण नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि जो मकान सांसद का नोटिस में बताया गया है वह पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था और उनके निधन के बाद ममलुकुर्रहमान के नाम हो गया है। अधिवक्ता के इस जवाब दाखिल के बाद एसडीएम ने सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी तय की है। साथ ही विनियमित क्षेत्र के जेई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि मकान का नवनिर्माण था या पुराना था। सांसद के दीपा सराय में स्थित मकान के चल रहे निर्माण को प्रशासन ने अवैध माना था। नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी क्रम में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया है। सांसद पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मकान का नवनिर्माण नहीं चल रहा है। मकान को सांसद के पिता का बताया है। जबकि पालिका के संपत्ति रजिस्टर में सांसद और उनके पिता के नाम संपत्ति दर्ज है। विनियमित क्षेत्र के जेई से नवनिर्माण है या नहीं इसकी जानकारी के लिए जवाब मांगा है। - वंदना मिश्रा, एसडीएम, संभल

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 24, 2025, 10:42 IST
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