Indore: बस में इंदौर की युवती से अश्लील हरकत करने वालेकी जमानत याचिका खारिज
मुंबई से इंदौर लौट रही युवती के साथ बस में छेड़छाड़ करने वाले ड्रायवर व क्लीनर व एक अन्य व्यक्ति की जमानत याचिका बुधवार को सेंधवा सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभी इस मामले में आरोपी किशोर सिंह फरार है। उसके वकील ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके अलावा दूसरे आरोपी की जमानत भी खारिज हो गई है। पहले इस मामले में पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में यह मामला सोशल मीडिया में चर्चा में आया तो पुलिस ने केस दर्ज किया है। बस में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना पिछले दिनो हंस ट्रेवल्स की बस में हुई थी। यह बस मुबंई से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। रात को बस हाइवे के रेस्त्रां में रुकी। बस ड्राइवर ने सरदार किशोर सिंह नाम के एक व्यक्ति को बस में बैठा लिय था। किशोर सिंह ने बस चलने के बाद बर्थ पर लेटी युवती को लेकर टिप्पणी शुरू कर दी। इससे युवती असहज हो गई। बस के ड्रायवर व क्लीनर भी किशोर का साथ देने लगे। इसके बाद युवती ने अन्य यात्रियों से मदद मांगी। कुछ यात्रियों ने आपत्ति ली तब भी आरोपी नहीं माने। इसके बाद युवती ने अपनी मां को फोन लगाया। युवती की मां कार से इंदौर से सेंधवा के लिए रवाना हुई। सेंधवा पुलिस को भी इस मामले में जानकारी दी गई। बस सेंधवा नाके रुकी तो परिवार ने बेटी को बस से उतारा और बस ड्रायवर से बात की। ड्रायवर व क्लीनर ने माफी मांगी, लेकिन टिप्पणी करने वाला किशोर नशे में था और युवती की मां से भी बहस कर रहा था। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में युवती की शिकायत पर इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में जीरों पर रिपोर्ट लिखकर सेंधवा थाने भेजी गई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 20, 2025, 04:07 IST
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