Indore: इंदौर के पालाखेड़ी की आवासीय स्कीम हाईकोर्ट ने की शून्य घोषित

इंदौर की चर्चित पालाखेड़ी स्कीम हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दी है। 13 साल पहले हाऊसिंग बोर्ड ने इसे घोषित किया था। इस स्कीम का किसानों ने खूब विरोध किया था। 13 वर्षों में हाऊसिंग बोर्ड ने योजना पर कोई काम नहीं किया। बोर्ड के संचालक मंडल से भी यह स्कीम मंजूर नहीं हो पाई थी। कोर्ट के फैसले से किसानों को राहत मिली है। येे खबर भी पढ़े:मप्र के 30 जिलों में लू का अलर्ट, कई जिलों में पारा 40 के पार यह स्कीम 600 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में लागू होना थी। पालाखेड़ी के आसपास इंदौर विकास प्राधिकरण ने भी योजना घोषित की थी। इस कारण किसान विरोध में उतरे थे। इस स्कीम को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बोर्ड किसानों से जमीन अधिगृहित नहीं कर पाया था। इस मामले में किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने माना कि बोर्ड ने स्कीम घोषित करने के बाद तय प्रावधानों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं को 25-25 हजार रुपये हर्जाना बतौर दे। टीसीएस ने भी ली थी आपत्ति सुपर काॅरिडोर क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने जब टीसीएस को जमीन दी थी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि कंपनी के आसपास ईडब्लूएस श्रेणी की कोई स्कीम घोषित न हो। प्राधिकरण उस क्षेत्र में चार स्कीम पूर्व में घोषित कर चुका था। कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया कि बोर्ड के संचालक मंडल ने योजना को मंजूरी नही दी। 13 साल से स्कीम को लेकर कोई कवायद नहीं हुई। बोर्ड ने मुआवजे की दस प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई और जमीन का कब्जा भी लेने की कोई कवायद नहीं की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 09, 2025, 20:59 IST
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