Indore: कुंभ गर्ल मोनालिसा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट से कहा-जन्म संबंधी रिकार्ड में बदलाव

खरगोन जिले के महेश्वर में रहने वाली वायरल गर्ग मोनालिसा भोसले की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मोनालिसा के वकील ने कहा कि शादी वैध है और मोनालिसा बालिग हैं। उनके जन्म संबंधी रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है, ताकि शादी को अवैध बताया जा सके। सरकार के वकील ने कहा कि मोनालिसा की याचिका में कुछ गलतियाँ हैं। कोर्ट ने मोनालिसा को गलतियों को सुधारने का समय दिया है और सुनवाई की तारीख 23 जून तय की है। “कुंभ गर्ल” ने कहा कि उन्होंने बालिग होने के बाद शादी की है। परिजन जिन दस्तावेजों का हवाला दे रहे हैं, वे उनके छोटे भाई के दस्तावेज हैं, जिन्हें उनके नाम पर बताकर उनकी शादी को अवैध ठहराने की कोशिश की जा रही है। क्या है मामला प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुए वीडियो से मोनालिसा चर्चा में आई थीं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। केरल में शूटिंग के दौरान एक युवक से उन्हें प्यार हुआ और दोनों ने ढाई महीने पहले शादी कर ली। शादी को लेकर मोनालिसा के परिजन विरोध में थे और उन्होंने कम उम्र का हवाला देकर शादी को अवैध ठहराया। इसके बाद खरगोन पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। घाट पर माला बेचती थीं मोनालिसा महेश्वर के घाट पर माला बेचती थीं और ज्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं। वह अपने परिजनों के साथ महाकुंभ में माला बेचने गई थीं। वहीं से वह इतनी चर्चा में आ गईं कि उन्हें एल्बम, इवेंट और विज्ञापनों के काम मिलने लगे।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 13, 2026, 04:19 IST
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