सूचना आयोग की सख्ती: लुधियाना के सहायक टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी
चंडीगढ़। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर नगर निगम लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच जोन डी के पीआईओ व सहायक टाउन प्लानर कुलजीत सिंह मांगट के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि भोलापुर झब्बेवाल गांव निवासी जसवीर सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान यह कार्रवाई की गई।आयुक्त के अनुसार आयोग ने कुलजीत सिंह मांगट को 11 मार्च 2025 को आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अब तक चार सुनवाइयों में उनकी अनुपस्थिति रही। इस पर आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(ए) के तहत पुलिस आयुक्त, लुधियाना को निर्देश दिए गए हैं कि वारंट की तामील सुनिश्चित कर कुलजीत सिंह मांगट को अगली सुनवाई 11 मार्च को आयोग के समक्ष पेश कराया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूचना कानून की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 04, 2026, 20:52 IST
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