Karnal News: अस्पताल को ब्लैकलिस्ट बता बीमा क्लेम किया खारिज, लगाया जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। अस्पताल को ब्लैकलिस्ट बताकर स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को झटका दिया है। आयोग ने कंपनी को पॉलिसीधारक गुरप्रीत सिंह को 46,391 रुपये की क्लेम राशि नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 45 दिनों में मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये भी देने होंगे। करीब एक साल 10 माह सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य नीरू अग्रवाल और सरवजीत कौर की पीठ ने फैसला दिया है। सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने पाया कि कंपनी अस्पतालों की सूची पॉलिसीधारक को दिए जाने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी। ऐसे में केवल अस्पताल को गैर-वरीय या सूची से बाहर बताकर क्लेम खारिज करने का आधार साबित नहीं हुआ। मामले के अनुसार, असंध क्षेत्र के गांव फैजपुर खेड़ा निवासी गुरप्रीत सिंह ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये की बीमा राशि वाली स्वास्थ्य पॉलिसी ली थी। छह नवंबर 2023 को तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसी उन्हें सिविल अस्पताल के सामने स्थित अजमानी जनरल एंड मैटरनिटी अस्पताल ले गए। वह छह से 12 नवंबर तक अस्पताल में भर्ती रहे। इलाज पर उन्होंने 70,600 रुपये खर्च किए। इसके बाद बीमा कंपनी से खर्च की प्रतिपूर्ति मांगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 23, 2026, 06:04 IST
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