Israel: जेलों में भुखमरी पर इस्राइली सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, सरकार बोली- न्यूनतम सुविधाएं ही मिलेंगी
पश्चिम एशिया में बीते 23 माह से अधिक समय से हिंसक संघर्ष हो रहा है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग भुखमरी और अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। भारी गोलाबारी के बीच फलस्तीनी जनता तक राहत सामग्री पहुंचाने में भी चुनौतियां सामने आ रही हैं। ताजा घटनाक्रम में इस्राइल की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक अहम फैसले में कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि देश की सरकार ने फलस्तीनी कैदियों को 'जीवन-निर्वाह करने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया।' कोर्ट ने पोषण की स्थिति में तत्काल सुधार लाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लगभग दो साल से चल रहे युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यप्रणाली में दुर्लभ हस्तक्षेप की तरह देखा जा रहा है। ये भी पढ़ें:US:व्हाइट हाउस के बाहर चार दशक से बैठे प्रदर्शनकारी को हटाया, ट्रंप के आदेश के बाद हुई कार्रवाई बीते 23 महीनों में इस्राइल ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया बता दें कि गाजा मेंयुद्ध शुरू होने के बाद से बीते 23 महीनों के दौरान इस्राइल ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया है। कई लोगों को बिना आरोप महीनों बाद रिहा किया गया। हालांकि, मानवीय संकट को देखते हुए मानवाधिकार संगठनों ने जेलों में भोजन की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, गंदगी और मारपीट की घटनाओं को रेखांकित करते हुए कोर्ट का रुख किया। इसी साल मार्च में एक 17 वर्षीय फलस्तीनी किशोर की जेल में मौत की खबर आने के बाद डॉक्टरों ने 'भूख और कुपोषण' मौत का प्रमुख कारण बताया था। ये भी पढ़ें:Trump Warns Hamas:राष्ट्रपति ट्रंप का दावा- इस्राइल ने शर्तें मानी, अब हमास की बारी; कहा- यह अंतिम चेतावनी हमास के आतंकियों का बचाव कर रही अदालत: बेन-ग्वीर इस मामले के सामने आने के बादइस्राइली नागरिक अधिकार संघ(ACRI) और गीशा संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार नेपर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया। कोर्ट ने माना कि कैदियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और जेल प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया। हालांकि, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्वीर ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अदालत 'हमास आतंकियों का बचाव कर रही है।' उन्होंने कहा कि बंदियों को जेल में न्यूनतम सुविधाएं ही मिलेंगी। दूसरी तरफ ACRI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 08, 2025, 05:37 IST
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