Rajasthan Crime: नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र ले जाकर चार दिन तक की दरिंदगी, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

जालौर जिले में एक नाबालिग लड़की को भगाकर महाराष्ट्र ले जाने और चार दिन तक बंद कमरे में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने अपने फैसले में आरोपी मुकेश कुमार पुत्र दाडमाराम निवासी बागोड़ा को दोषी करार दिया। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने की। जानकारी के मुताबिक, यह घटना 30 जनवरी 2025 की है, जब पीड़िता के पिता ने झाब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, 28 जनवरी की दोपहर करीब तीन बजे नाबालिग लड़की खेत में गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार ने उसकी ननिहाल और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खेत के पास कुछ कपड़े मिलने पर परिवार को शक हुआ कि कोई उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। जांच में पता चला कि बागोड़ा थाना क्षेत्र के 22 वर्षीय मुकेश कुमार ने नाबालिग को महाराष्ट्र ले जाकर अपराध किया। यह भी पढ़ें-Rajasthan Accident:डंपर ने मजदूरों से भरी लोडिंग टैक्सी को मारी टक्कर, MP के चार लोगों की मौत; 12 हुए घायल पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर 5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के आहिल्यानगर जिले के लोणी शहर स्थित शांतिनगर कॉलोनी के एक बंद कमरे से आरोपी और पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाहों को पेश किया, जिन्हें न्यायालय ने प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें-'चाय-बिस्किट खिला दो, तबीयत ठीक':जनाना अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 01, 2025, 13:30 IST
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