झांसी: फार्मर रजिस्ट्री की धीमी गति पर उप निदेशक कृषि को फटकार, डीएम ने काम में प्रगति लाने के दिए निर्देश

एग्री स्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में बृहस्पतिवार डीएम मृदुल चौधरी ने जूम एप के जरिये समीक्षा बैठक की। इसमें उप निदेशक (डीडी) कृषि को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि संबंधित पंचायत सहायक, लेखपालों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में प्रगति लाएं। 45 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री होने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे कार्यालय आकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने कहा कि किसान खुद जन सुविधा केंद्र अथवा आयोजित शिविर में आकर फार्मर रजिस्ट्री कराएं अन्यथा सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने खाद प्राप्त करने वाले सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। एसडीएम सदर को 48223 के सापेक्ष अब तक 15910 फार्मर रजिस्ट्री करने पर नाराजगी व्यक्त की। सचिव और पंचायत सहायक की ड्यूटी पंचायत भवन में लगाते हुए शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जानकारी दें कि फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही किसानों को खाद वितरित होगी और जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि से भी वंचित होना पड़ेगा। डीएम ने एसडीएम मऊरानीपुर एवं एसडीएम मोंठ को भी फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील टहरौली में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में एडीएम वित्त/राजस्व वरुण कुमार पांडेय, एडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारीगण, जिला कृषि अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में पराली जली तो सख्त होगी कार्रवाई डीएम ने सभी एडीएम को चेतावनी दी है कि किसी भी दशा में क्षेत्र में पराली न जलाने दें। उन्होंने एडीओ पंचायत सहित पंचायत सचिव/सफाईकर्मी को गांव में कचरा न जलाने की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि यदि सैटेलाइट के माध्यम से कचरा जलने की शिकायत प्राप्त होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पराली को गोशाला तक पहुंचाए जाने के भी निर्देश दिए। पत्थर गड्डी तोड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश डीएम ने सभी एसडीएम से धारा-116 के अधिक से अधिक प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारित किए जाने एवं हदबंदी के पुराने मामलाें का अभियान चलाकर निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। सुझाव दिया कि जो पुराने केस हैं, उन्हें सूचीबद्ध करते हुए निस्तारित कराएं। साथ ही पैमाइश के बाद पत्थर गड्डी तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 24, 2025, 09:22 IST
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