झारखंड: स्वास्थ्य बीमा का दावा खारिज करना टाटा एआईजी को पड़ा भारी, 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा

चाईबासा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने स्वास्थ्य बीमा का वैध दावा अनुचित आधार पर खारिज करने के मामले में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बीमा कंपनी के इस कदम को सेवा में गंभीर कमी करार दिया है। उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह यह पूरी राशि पीड़ित देवाशीष दत्ता को 45 दिनों की तय समयावधि के भीतर प्रदान करे। यदि कंपनी निर्धारित समय में भुगतान पूरा नहीं करती है, तो उसे दावा खारिज होने की तारीख से चिकित्सा राशि पर नौ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अनुचित तरीके से दावा निरस्त करने पर फैसला यह पूरा मामला चाईबासा के यूरोपियन क्वार्टर निवासी देवाशीष दत्ता से जुड़ा है। उन्होंने एक्सिस बैंक की जमशेदपुर शाखा के माध्यम से अपने तथा अपने परिवार के लिए टाटा एआईजी कंपनी से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा करवाया था। यह पॉलिसी 29 नवंबर, 2024 से 28 नवंबर, 2025 तक , मान्य थी। पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान 18 जुलाई, 2025 को अचानक चक्कर आने, वर्टिगो और जी मिचलाने की गंभीर समस्या होने पर चिकित्सीय सलाह के आधार पर उन्हें टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से 21 जुलाई, 2025 को उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। बीमा पॉलिसी और अस्पताल में इलाज का विवरण अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बीमित व्यक्ति ने कंपनी से कैशलेस इलाज की सुविधा की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कंपनी ने यह तर्क देकर मांग को निरस्त कर दिया कि यह उपचार मरीज को अस्पताल में भर्ती किए बिना भी संभव था। इसके परिणामस्वरूप पीड़ित को इलाज का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ा। अस्पताल का खर्च 33,991.80 रुपये और दवाइयों की राशि 11,082 रुपये को मिलाकर कुल चिकित्सा व्यय लगभग 45,000 रुपये आया था। मधुमेह का आरोप और आयोग का अंतिम फैसला आयोग में सुनवाई के समय बीमा कंपनी ने पक्ष रखा कि पॉलिसी लेते वक्त उपभोक्ता ने अपनी पुरानी बीमारी यानी मधुमेह की जानकारी छिपाई थी और मांगे जाने पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। हालांकि, आयोग ने कंपनी की दलील को पूरी तरह नाकाफी माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2025 के मेडिकल कागजात में मधुमेह का उल्लेख होने से यह साबित नहीं होता कि नवंबर 2024 में बीमा खरीदते वक्त भी शिकायतकर्ता इस बीमारी से ग्रस्त थे। पूर्व बीमारी का आरोप लगाने वाली बीमा कंपनी को यह बात प्रमाण के साथ सिद्ध करनी होती है। पर्याप्त साक्ष्य के बिना दावा खारिज करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(11) के दायरे में सेवा में कमी है। इसके तहत आयोग ने चिकित्सा व्यय के 45,000 रुपये, मानसिक परेशानी के 10,000 रुपये और वाद व्यय के 5,000 रुपये, मिलाकर कुल 60,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 08, 2026, 15:02 IST
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