Rajasthan: नागौर में मूर्ति स्थापना विवाद के बीच दो माह के लिए धारा-163 लागू, कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नागौर तहसील के ग्राम जोधियासी में प्रस्तावित मूर्ति स्थापना को लेकर दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो दो माह तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जारी आदेश के अनुसार, गांव में बिना अनुमति कोई भी जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन या भीड़ का इकट्ठा होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में लाठी, भाला, तलवार, चाकू, किरच, बंदूक, पिस्तौल सहित किसी भी प्रकार के हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान पर चलने पर रोक होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को ही इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ये भी पढ़ें:मूर्ति पर भारी बवाल: नागौर में बिगड़े हालात, लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने भी किया पथराव; बेनीवाल ने दी यह चेतावनी इसके अलावा, भड़काऊ भाषण, पोस्टर, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने थाना प्रभारी, तहसीलदार, पटवारी और विकास अधिकारी को इन आदेशों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपील की है कि ग्रामीण शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अशांति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 19, 2025, 11:12 IST
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