UP: गोशाला के लिए दी गई जमीन पर दुकानें-गोदाम, सरकार लेगी वापस…ADM वित्त की कोर्ट ने पुराने आदेश को किया बहाल

कानपुर में गोशाला सोसाइटी से प्रदेश सरकार 164.684 हेक्टेयर जमीन वापस लेगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने सोसाइटी की अपील खारिज करते हुए एडीएम कोर्ट के 11 साल पुराने आदेश को बहाल रखा है। भौंती स्थित जमीन की वर्तमान बाजार कीमत अरबों रुपये में बताई जाती है। गोशाला सोसाइटी के पास निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक जोत होने पर कुल 164.684 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित करके राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने का आदेश तत्कालीन एडीएम कोर्ट ने 19 सितंबर 2014 को दिया था। आदेश के खिलाफ सोसाइटी ने मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील की जहां कई तथ्यों को नजरंदाज कर आदेश पारित किए जाने की बात कही गई थी। मंडलायुक्त की कोर्ट ने एडीएम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। इस पर एडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सोसाइटी पशुओं की संख्या, रखरखाव, संचालन आदि के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। सोसाइटी को चैरिटेबल ट्रस्ट बताने की कोशिश की गई जबकि तहसीलदार सदर, तहसील अकबरपुर व कालपी जालौन की रिपोर्ट में कहा गया कि सोसाइटी इस जमीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक इस्तेमाल कर रही है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 31, 2025, 11:22 IST
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