Karnataka HC: ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉकिंग मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- हम सरकार के आदेश पर नहीं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार द्वारा बार-बार स्थगन की मांग पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर बार-बार स्थगन मांगा जा रहा है। हम सरकार के आदेश पर नहीं हैं। बता दें कि मामले की आखिरी सुनवाई 27 अक्टूबर, 2022 को हुई थी, जब ट्विटर ने तर्क दिया था कि केंद्र द्वारा जारी किए गए अकाउंट ब्लॉकिंग आदेशों में ऐसे कारण होने चाहिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स को बताए गए हों। दरअसल, ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट्स, अकाउंट्स और यूआरएल को हटाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 09, 2023, 19:46 IST
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