बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई : अत्री

जींद। ऑपरेशन स्माइल के तहत सरकार की ओर से इन दिनों बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक जिले में 17 बच्चों को बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति आदि के कार्यों से रेस्क्यू करके परिजनों को सौंपा गया है। ऐसे बच्चों और उनके माता-पिता की काउंसिलिंग भी करवाई गई। उन्होंने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम का उल्लंघन करके बाल मजदूरी करवाने वाले कारखाना, होटल और ढाबा आदि के मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून विरुद्ध इन कार्यों से बच्चों के वर्तमान एवं भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही बच्चे अपनी पढ़ाई के अधिकार से तो वंचित रहते ही हैं। वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस कर रह जाते हैं। इसके अलावा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आम जनता भी बाल मजदूरी करवाने वाले मालिकों की जानकारी बाल कल्याण समिति अथवा बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 17, 2025, 17:15 IST
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