Kangra News: धर्मशाला नगर निगम में तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य
धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला क्षेत्र में अब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने यह कदम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य तंबाकू व्यापार को नियंत्रित करना, नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और धूम्रपान-मुक्त सार्वजनिक स्थलों को बढ़ावा देना है।नगर निगम के सहायक आयुक्त सुरेंद्र कटोच ने कहा कि सभी मौजूदा और नए विक्रेताओं को जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय जाकर तंबाकू बिक्री लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करवाना और पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों के भीतर हुक्का, ई-सिगरेट या वाटर पाइप जैसी चीजों के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान के आस-पास कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे।सहायक आयुक्त ने बताया कि बिना लाइसेंस के तंबाकू बिक्री पर पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने तक की कैद (या दोनों) हो सकती है। दोबारा अपराध पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या 1 वर्ष की कैद (या दोनों) का प्रावधान है। इसके अलावा खुले तंबाकू उत्पाद बेचने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, जबकि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान या नाबालिगों एवं स्कूलों के पास बिक्री करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 28, 2025, 20:23 IST
Kangra News: धर्मशाला नगर निगम में तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य #KangraNews #TodayKangraNews #KangraHindiNews #SubahSamachar
