अदालत का फैसला: गर्भवती बहू की दहेज हत्या में चचिया ससुर को उम्रकैद, पॉक्सो मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

तीन माह की गर्भवती की जलाकर दहेज हत्या करने के दोषी दशरथ उर्फ रामदशरथ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवानी सिंह ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सरधना थाने में ईश्वरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उन्होंने बेटी कल्पना उर्फ बेबी का विवाह 30 जून 2018 को ईकड़ी गांव के जितेंद्र से किया था। आरोप था कि कल्पना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कल्पना तीन माह की गर्भवती थी। उसे 12 मार्च की रात केरोसिन डालकर जला दिया गया। यह भी पढ़ें:मिशन 2027:बंगाल के बाद UP फतह की तैयारी , बूथों पर बढ़ी सक्रियता, संगठन को धार देने मैदान में उतरे बड़े नेता

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 09, 2026, 11:21 IST
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