लखनऊ: अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग होगी ध्वस्त, आदेश हुआ जारी; 15 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत
अलीगंज स्थित जिस बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी, उसको ध्वस्त किया जाएगा। इसका आदेश शुक्रवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी कोर्ट ने जारी कर दिया। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक को खुद से इमारत तोड़ने के लिए 15 दिन का मौका दिया है। ऐसा न करने पर एलडीए बिल्डिंग तोड़ेगा और खर्च बिल्डिंग मालिक से वसूल करेगा। बीती 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी के एक एनिमेशन सेंटर की बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। जांच के दौरान यह सामने आया था कि बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा और सेट बैक जैसे जरूरी उपाय नहीं थे। निर्माण भी अवैध था। आवासीय का मानचित्र पास कराकर भवन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद एलडीए ने 23 जून को बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया। इस मामले में एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार के लालबाग स्थित कोर्ट में तीन दिन सुनवाई चली। बृहस्पतिवार को विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग मालिक और एलडीए के इंजीनियर ओम पाल सिंह का पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को जारी हुआ। इसमें बिल्डिंग को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। एलडीए की टीम ने आदेश की कॉपी मौके पर जाकर चस्पा कर दी है। खुद तोड़ सकता है बिल्डिंग मालिक बृहस्पतिवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार के कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील ने बिल्डिंग के अवैध निर्माण को स्वयं के खर्चे पर गिराने और नई भवन निर्माण नीति के तहत शमन मानचित्र पास करने की मांग रखी थी। उन्होंने अवैध निर्माण खुद से तोड़ने के लिए एक महीने का समय मांगते हुए केस को समाप्त करने की अपील की थी। कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि बिल्डिंग मालिक को किसी भी प्रकार से राहत नहीं दी गई है। ध्वस्तीकरण आदेश के बाद माना जा रहा है बिल्डिंग मालिक खुद ही अपना निर्माण तोड़ सकता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 11, 2026, 02:17 IST
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