Maharashtra: पुणे NDA में 149वीं पासिंग आउट परेड; राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में दो दिसंबर को सुनवाई

महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। खड़कवासला कैंपस में आयोजित इस समारोह में कैडेट्स ने कोर्स पूरा होने का जश्न मनाया। #WATCH | Pune, Maharashtra | Passing Out Parade of the 149th Course underway at the National Defence Academy (NDA) Khadakwasla.Source: NDA PRO pic.twitter.com/68RXdposdnmdash; ANI (@ANI) November 30, 2025 कैडेट्सशांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार पासिंग आउट परेड मेंनौसेना अध्यक्ष एडमिरल डीके त्रिपाठी ने कहा,'मैं सैन्य नेताओं की अगली पीढ़ी देख रहा हूं।' उन्होंने पासआउट होने वाले कैडेट्स के भविष्य को लेकर कहा कि अनुशासित, दृढ़निश्चयी कैडेट्स भारत और हमारे सहयोगी देशों की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार हैं। मानहानि मामले में सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर का बयान वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मामले मेंसत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा, राहुल के खिलाफ समन जारी करने से पहले, अदालत ने हमारे हर सबूत की पुष्टि की थी। मुकदमाएक सांसद के खिलाफ था, इस कारण, इसे दूसरी अदालत में भेज दिया गया। जब शिकायतकर्ता सत्यकी गवाहीके लिए कटघरे में आए, तो अदालत से अनुरोध किया गया कि राहुल गांधी के अपमानजनक भाषण वाली वीडियोसीडी पेश कर कोर्ट के समक्ष उसे दिखाया जाए। #WATCH | Pune, Maharashtra: On the Savarkar defamation case, Advocate Sangram Kolhatkar, counsel of complainant Satyaki Savarkar, says, quot;The case was filed by Satyaki Savarkar, the grandson of Vir Savarkar The Court, at that time, prior to the issuance of the summons, had… pic.twitter.com/lqw2ajPyf3mdash; ANI (@ANI) November 30, 2025 दो दिसंबर को अगली सुनवाई होगी वकील संग्राम कोल्हटकर के मुताबिक,हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो सीडी पर पिछली अदालत में गौर किया गया था, लेकिन दूसरी अदालत में वही सीडीखाली पाई गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण अदालत को पता होगा, क्योंकि सीडी अदालत के पास ही थी। हम अपने सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिए हमने अदालत से अनुरोध किया कि दो और सीडी उपलब्ध कराए जाएं। एक बचाव पक्ष के वकील के लिए और एक अदालत के लिए। ये बात अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि, चौंकाने वाली बात ये है किअदालत के पास रखी गई वह सीडी भी गायब है। अब यह शोध और जांच का विषय है कि ऐसा कैसे हुआ।हम अनुरोध कर रहे हैं कि अदालत खोए हुए साक्ष्य से संबंधित न्यायिक जांच और पूछताछ करे। हमारी न्यायिक जांच की मांग और अन्य दलीलों पर अगली तारीख यानी 2 दिसंबर को सुनवाई होगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 30, 2025, 08:47 IST
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