Road Accident: सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक मालिक व बीमा कंपनी को 36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 20 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में उसके परिजनों को 36.51 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की सदस्य रूपाली वी. मोहिटे ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि हादसे के लिए ट्रक चालक पूरी तरह दोषी है। और इसलिए मुआवजा ट्रक मालिक और बीमा कंपनी दोनों को मिलकर देना होगा। यह भी पढ़ें -Electric Two-Wheeler Sales:दोपहिया ईवी की रफ्तार तेज, इस साल अब तक हुए 11.8 लाख पंजीकरण

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 05, 2025, 13:28 IST
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