Maharashtra: मुंबई के कांदिवली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर; मुंबई मेट्रो पिलर हादसा मामले में अग्रिम जमानत

मुंबई के कांदिवली में पुलिस की मदद से बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को यह अभियान बीएमसी के आर साउथ वार्ड और आर सेंट्रल वार्ड के कर्मियों और महावीर नगर के कांदिवली पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा चलाया गया था। अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। अभियान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुंबई मेट्रो पिलर हादसा: ठेकेदार कंपनी के अधिकारियों ने अग्रिम जमानत की मांग की मुंबई मेट्रो-4 के निर्माण स्थल पर पैरापेट का एक हिस्सा गिरने से पिछले सप्ताह एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में शुक्रवार को तीन लोगों ने यहां की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। आवेदन पत्रों पर शनिवार को सुनवाई होगी। मुंबई के मुलुंड इलाके में 14 फरवरी को मेट्रो-4 के निर्माणाधीन पुल का एक पैरापेट हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अल्पेश पटेल और गणेश घोलाप - जो ठेकेदार फर्म मिलान रोड बिल्डटेक के निदेशक और तकनीकी निदेशक हैं और परियोजना सलाहकार टी साई सुरेश कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ अदालत में याचिका दायर की। गौरतलब है कि इन तीनों में से केवल कुमार का नाम ही पुलिस द्वारा मिलान रोड बिल्डटेक और डीबी हिल एलबीजी के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के रूप में दर्ज है। पुलिस ने अब तक दोनों ठेकेदार कंपनियों के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 21, 2026, 04:26 IST
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