Maharashtra Updates: बॉम्बे हाईकोर्ट बम धमकी मामले में एफआईआर; राज्य सरकार ने बढ़ाया मिशन वात्सल्य का दायरा
बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से संबंधित फर्जी मेल मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 353(1), 353(2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य का दायरा बढ़ाया महाराष्ट्र सरकार ने सभी विधवाओं, एकल और परित्यक्त महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए अपनी मिशन वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार अब जिला स्तर पर शिविर और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधवाओं और एकल महिलाओं को सरकार आपके द्वार पहल के तहत विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। मिशन वात्सल्य का विस्तार महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा तथा महाराष्ट्र की सभी एकल महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान उन बच्चों के साथ-साथ विधवा महिलाओं को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने इस बीमारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था। मुंबई में ब्रिटिशकालीन एल्फिंस्टन ब्रिज को गिराने का काम शुरू मुंबई के परेल और प्रभादेवी को जोड़ने वाला ब्रिटिशकालीन एल्फिंस्टन रोड ओवर ब्रिज (ROB) शुक्रवार शाम से तोड़ना शुरू हुआ। यह पुल 100 साल से अधिक पुराना था और अब इसे सेवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर परियोजना के तहत आधुनिक दो-मंजिला पुल से बदला जाएगा। नया पुल पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। पहले स्तर पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड से सेनापति बापट रोड तक 2+2 लेन और दूसरे स्तर पर MTHL से बांद्रा-वर्ली सी लिंक तक 2+2 लेन होगी। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक योजना बनाई है ताकि दादर, लोअर परेल आदि क्षेत्रों में जाम कम हो। #WATCH Mumbai: Demolition of Elphinstone Bridge at Prabhadevi railway station begins. The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) will demolish the Elphinstone Bridge and construct a new Elphinstone flyover and Sewri-Worli elevated connector flyover in its… pic.twitter.com/8H6142kEW7 — ANI (@ANI) September 12, 2025 मुंबई ट्रेन विस्फोट : बरी व्यक्ति ने गलत तरीके से कैद करने पर मांगा नौ करोड़ रुपये का मुआवजा 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में निचली अदालत से बरी इकलौते आरोपी अब्दुल वाहिद शेख ने गलत कैद और हिरासत में यातना के लिए 9 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। बाकी आरोपियों को जुलाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। अब्दुल वाहिद शेख ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष दायर अपनी याचिकाओं में पुनर्वास के लिए सहायता का भी अनुरोध किया। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की ओर से गिरफ्तार किए जाने के 9 साल बाद 2015 में विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। उनके आवेदन में कहा गया है कि कारावास अवधि ने उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और हिरासत में क्रूर यातना से उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं। आतंकवादी के कलंक ने रिहाई के बाद उनके लिए रोजगार पाना मुश्किल बना दिया। उन्होंने बताया कि वह स्कूल शिक्षक के रूप में काम कर रहे। उन पर इलाज और रहने के खर्च के लिए 30 लाख रुपये का कर्ज भी था। याचिका में कहा है कि उन्होंने नैतिक कारणों से 10 साल तक मुआवजा नहीं मांगा, क्योंकि उनके सह-आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 13, 2025, 01:17 IST
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