Bareilly News: किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को चार साल की कैद

बरेली। किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी विजय को अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वर्ष 2021 में भमोरा थाने में ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जब वह सो रहा था तब विजय ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़खानी की। पुत्री के शोर मचाने पर विजय जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विजय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान पांच गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विजय को दोषी करार दिया। -------गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजाबरेली। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। नवाबगंज के दलेलनगर निवासी अशरफी लाल के खिलाफ पुलिस ने 2015 में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। अशरफी लाल को जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में चल रही थी। अशरफी लाल ने अदालत में पत्र देकर मुकदमा निस्तारित करने की मांग की थी। अदालत ने अशरफी लाल को दो साल की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।---अग्निवीर भर्ती में पास कराने का झांसा देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिजबरेली। सेना में अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर रकम वसूलने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। 25 अगस्त को मिलिट्री इंटेलीजेंस की सूचना पर कैंट पुलिस ने लखनऊ के सैरपुर क्षेत्र की कृष्ण विहार काॅलोनी निवासी राजेश तिवारी को गिरफ्तार किया था। राजेश तिवारी खुद को हवलदार बताकर अग्निवीर मेडिकल परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर रुपये वसूल रहा था। राजेश तिवारी और उसके साथी के खिलाफ कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राजेश तिवारी की तरफ से अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 23, 2026, 06:08 IST
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