Hathras: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, जान से मारने की धमकी देने पर मां को एक साल की सजा

हाथरस की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। घटना उस समय हुई, जब किशोरी सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देने में दुष्कर्मी की मां को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ में पीड़िता के भाई ने तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया था कि 12 सितंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे उसकी बहन सीटू के घर के सामने लगे सरकारी नल से पानी भरने गई थी। उसी वक्त सीटू आया और बहन को पीछे से पकड़कर मुंह पर कपड़ा डालकर अपने घर के कमरे में ले गया। अंदर से कुंडी बंद कर ली। बहन के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर लोग पहुंच गए। शोरशराबा सुनकर पीड़िता का भाई भी पहुंचा। सीटू ने दरवाजा नहीं खोला, तभी सीटू की मां आई और इसके बाद उसने दरवाजा खोला। सीटू ने धमकी दी कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार दूंगा। सीटू की मां ने कहा कि अगर गवाही दी तो जान से मार दूंगी। यह कहते हुए दोनों वहां से चले गए। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी सीटू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी की मां को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 15, 2025, 17:48 IST
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