UP: 12 साल की लड़की से दुष्कर्म...पेट में दर्द होने पर हुई परिजनों को जानकारी, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मंगलवार को एडीजे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संतोष कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। किशोरी के गर्भवती होने के बाद दुष्कर्म की जानकारी परिजन को हुई थी। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 22 जुलाई 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह वृंदावन में एक निजी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे ढकेल लगा कर परांठे बेचती है। उसकी 12 वर्षीय बेटी लोगों को खाना परोसने का काम करती है। उसके पास नियमित रूप से खाना खाने आने वाले रामनगर कॉलोनी निवासी कन्हैया अहिरवार ने उसकी बेटी के साथ अस्पताल के शौचालय में दुष्कर्म किया। इससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई है। दुष्कर्म की जानकारी उन्हें बेटी के पेट में दर्द होने और चिकित्सक द्वारा बेटी की गर्भवती होने की जानकारी देने के बाद हुई। पुलिस ने कन्हैया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद दुष्कर्मी के सजाई वारंट बनाकर सजा भुगतने को जिला कारागार भेज दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 25, 2025, 20:35 IST
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