MP News: दीपावली पर बसों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला तो होगी सख्त कार्रवाई, मंत्री ने दिए निर्देश
मध्य प्रदेश में त्योहार के समय यात्रियों से बसों में किराए के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जनता से किराए के नाम पर लूटखसौट बर्दाश्त नहीं होगी। टिकट की निर्धारित राशि से अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दीपावली त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बस मालिक यात्रियों से निर्धारित टिकट राशि से अधिक वसूली न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिवहन विभाग के अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव परिवहन मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन विवेक शर्मा भी उपस्थित थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्यौहारों के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण कुछ बस संचालक मनमाना किराया वसूलने का प्रयास करते हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे बस संचालकों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और यात्रियों से वसूला गया अतिरिक्त किराया वापस कराया जाए। ये भी पढ़ें-Bhopal News:त्योहार पर पुलिस अधिकारियों ने बाजारों में किया पैदल भ्रमण, संवेदनशील इलाकों में नाकेबंदी-चेकिंग अधिकारी वर्दी और बॉडीवार्न कैमरे लगाएं मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस जांच के दौरान अधिकारी वर्दी में रहें और बॉडीवार्न कैमरे का प्रयोग करें। सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की नियमित जांच सुनिश्चित करें। बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग या ओवर स्पीडिंग पाई जाने वाली बसों के परमिट की जांच की जाए। स्टेज कैरिज बसों में केवल लाइसेंस प्राप्त कंडक्टर ही नियुक्त किए जाएं। स्लीपर कोच बसों में निर्धारित लेआउट और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो। लोक सेवा वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये भी पढ़ें-MP News:भोपाल एम्स से चोरी प्लाज्मा महाराष्ट्र की कंपनियों को बेचा, बनाई जा रही थीं दवाइयां, अब तक 8 गिरफ्तार हेलमेट पहनना सुनिश्चित करने चलाए जागरूकता अभियान सभी बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की समय पर जांच की जाए। प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य किया गया है। दोपहिया वाहनों के चालकों द्वारा हेलमेट पहनना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाए। मंत्री सिंह ने कहा कि दीपावली पर यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में यात्रियों से अधिक किराया वसूलने या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 16, 2025, 20:55 IST
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