UP: हत्या कर प्लाॅट में फेंका शव...कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा, घटना के बाद से जेल में बंद है आरोपी
मथुरा में युवक की हत्या करने वाले दोषी को एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में युवक की हत्या की गई थी। 16 जुलाई 2021 को जमुनापार थाना क्षेत्र स्थित किसान पैलेस होटल के पीछे खाली पड़े प्लाॅट में एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान राजस्थान के अलवर, थाना कठूमर स्थित गांव मैथना निवासी ओमवीर के रूप में हुई। मृतक के भाई मुकेश ने शक के आधार पर थाना सदर बाजार स्थित दामोदरपुरा निवासी एक महिला को नामजद किया। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला ने उसके भाई को शादी कराने का भरोसा देकर 11 जुलाई 2021 को अपने पास बुलाया और उसकी हत्या कर दी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 18, 2025, 17:28 IST
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