Muzaffarnagar: कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, सात वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय

मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष की ओर से 23 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी का कहना था कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी पर गया था। इस दौरान पड़ोसी अरुण उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपी अरुण पर दोष सिद्ध किया। दुष्कर्म में 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपहरण में तीन साल का कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 20, 2025, 18:18 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Muzaffarnagar: कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, सात वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय #CityStates #Muzaffarnagar #MuzaffarnagarNews #UttarPradeshNews #CityNews #LatestNews #UpNews #PunishmentToRapeAccused #UpCrimeNews #SubahSamachar