Panchkula News: दो लाख रुपये छीनने के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

जिला अदालत ने दोषी आकाश पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया माई सिटी रिपोर्टर पंचकूला। महिला से दो लाख रुपये छीनने के मामले में जिला अदालत ने दोषी आकाश को पांच साल की सजा सुनाई। सजा सुनाने के साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें पुलिस की तरफ से सभी गवाहों के पक्ष मजबूती से रखे गए थे। दायर मामला 21 मार्च 2022 का है। पुलिस को दी शिकायत में दीनानाथ वालिया निवासी न्यू सैणी मोहल्ला पिंजौर ने बताया कि उनकी पत्नी ने 21 मार्च को चेक के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक पिंजौर से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद काले रंग के बैग में रखे। पैसे बैग में रखने के बाद उनकी पत्नी अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह सैणी मोहल्ला में कश्मीर सिंह सोढ़ी के घर के पास पहुंची तो दोषी आकाश ने उनके हाथ से बैग छीन लिया। रुपयों से भरा बैग छीनने के बाद दीनानाथ की पत्नी ने शोर मचाया। शोर मचाने पर उनके पड़ोस के रहने वाले अश्वनी कुमार ने अपनी स्कूटी से उसका पीछा किया। उन्होंने आकाश को रामबाग चौक, सैणी मोहल्ला के पास पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषी आकाश पर छीना झपटी की धाराओं को तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 25, 2023, 01:35 IST
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