Uttarakhand News: अवैध हथियारों पर रोक, सुरक्षित चुनाव के लिए बनाएं कार्ययोजना : हाईकोर्ट

नैनीतालहाईकोर्ट ने वर्चुअली उपस्थित डीजीपी दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली से प्रदेश में अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने, चुनावों को निष्पक्ष व सुरक्षित बनाने और निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा तथा अवैध खनन को रोकने के लिए विस्तृत प्लान पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नैनीताल पंचायत चुनाव में सदस्यों के अपहरण संबंधी जनहित याचिका में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने काशीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा तमंचे से टीचर पर फायर करने के मामले में तमंचा उपलब्ध होने पर सवाल किए। उन्होंने एक कांट्रेक्टर को एक किलोमीटर तक दौड़ाने और फिर उसकी हत्या करने, यूएस नगर में एक प्रत्याशी के रिश्तेदार को मारे जाने के मामलों में चिंता जताई। अवैध तमंचे के तस्करों उन्होंने कहा कि स्रोत को नहीं पकड़ा जाएगा तो सप्लाई रुकेगी नहीं। विभिन्न मामलों में योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी हुई जो ज्यादा चिंतजनक है। उन्होंने सचिव गृह और डीजीपी से फिर से वीडियो देखने को कहा। कहा कि निर्वाचित सदस्यों को सुरक्षा देने के न्यायालय के पूर्व के निर्देश का पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि चुनावों को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाया जाए। ये पढ़ें-उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जजों का तबादला: हाईकोर्ट ने दिया आदेश, रिजस्ट्रार जनरल की ओर से नोटिफिकेशन जारी उन्होंने कहा कि यूएस नगर में तहसीलदार के ऊपर खनन व्यवसायियों ने हमला किया। खनन संबंधी एक मामले में यूएस नगर के अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों लोग पूरी तैयारी से हमला करने आए थे। ऐसी संवेदनशील व सुनसान जगहों पर कैमरा लगाना चाहिए आधुनिक तकनीक से सर्वेलेंस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देवभूमि नाम साकार होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने न्यायालय से कहा कि आप जनहित याचिका में जो मैटर को ले रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। खंडपीठ ने मामले में दो सप्ताह बाद के शुक्रवार को दोपहर में सुनवाई की तिथि तय की है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 23, 2025, 10:27 IST
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