Himachal: दृष्टिबाधित चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर हाईकोर्ट ने मांगा नया हलफनामा, ड्राइंग टीचर भर्ती याचिका निपटाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र राज्य आयोग का गठन न होने तथा दृष्टिबाधित श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता (ईएसओएमएसए) निदेशक को नया और विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस नए हलफनामे में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि दृष्टिबाधित श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए अब तक क्या ठोस प्रगति हुई है तथा जारी विज्ञापनों का पूर्ण ब्योरा क्या है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में स्वतंत्र दिव्यांगजन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है और यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। आयोग के न बनने के कारण इसके लिए अलग से ढांचा या समर्पित कर्मचारी तैनात नहीं किए जा सके हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 18 जून 2024 की अधिसूचना के तहत आयोग की शक्तियां निदेशक (ईएसओएमएसए)को सौंपा जाना वैधानिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य केवल स्वतंत्र दिव्यांगजन राज्य आयोग द्वारा ही निष्पादित किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत के समक्ष चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों की भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 19 जून 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधियों के साथ पदों को भरने के संबंध में बैठक हुई थी। वहीं सरकार ने बताया कि विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से 172 पद भरे जा रहे हैं।इसके अलावा वर्ष 2025 का कोई मामला लंबित नहीं है और वर्ष 2026 का केवल एक मामला विचाराधीन है। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि वर्तमान हलफनामे में विज्ञापनों की तिथियों और पदों को भरने की अद्यतन स्थिति की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 04, 2026, 22:09 IST
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