Update: कर्नाटक HC का ट्रांसजेंडरों से जुड़े केस में अहम निर्देश; 30 दिसंबर को तेलंगाना विधानसभा का विशेष सत्र

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को लैंगिक पहचान बदलवाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संशोधित प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इन प्रमाणपत्रों में व्यक्तियों के पिछले और संशोधित नाम व लिंग दोनों का उल्लेख होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाते। मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अनुसार फिलहाल मूल जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र पर लिंग में बदलाव की अनुमति नहीं है। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने ये निर्देश लिंग की सर्जरी कराने वाली 34 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। याचिकाकर्ता ने अपने जन्म प्रमाणपत्र पर नाम व लिंग की जानकारी अपडेट करने का अनुरोध किया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 28, 2024, 04:57 IST
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