UP : इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में दोषी नितिन ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और युवक सुमित की मौत के मामले में सात साल का कारावास पाए नितिन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। मामला सायना थाना क्षेत्र का है। गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा की सूचना पर इंस्पेक्टर सुबोध टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान गोलीबारी हुई जिसमें सुमित की मौत हो गई। इसके बाद उग्र भीड़ ने इंस्पेक्टर पर हमला किया। इसमें उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने अगले दिन 27 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। 2019 में दाखिल आरोप पत्र पर ट्रायल के दौरान 26 गवाहों के बयान दर्ज हुए। इसके बाद सत्र अदालत ने नितिन को सात साल तक की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ दोषी नितिन ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा के निलंबन व जमानत पर रिहाई की मांग की है। दावा किया है कि वह नामजद नहीं था, विवेचना में बाद में उसका नाम जोड़ा गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 14, 2025, 08:45 IST
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