Jalandhar News: मजीठिया को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा- पंजाब सरकार क्यों चाहती है कि उन्हें जमानत न दी जाए

-जमानत पर अब सोमवार को सुनवाई, मजीठिया ने दाखिल की है याचिका---अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति मामले में नियमित जमानत की मांग पर शुक्रवार को लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि चालान पेश हो चुका है तो सरकार क्यों चाहती है कि अदालत उन्हें जमानत न दे। कोर्ट ने अब सरकार को सोमवार को अपनी दलीलें रखने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने मजीठिया को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि घोटाला करोड़ों का है और ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं है। अभी इस मामले की जांच जारी है। इस पर याची पक्ष ने कहा कि बिना जांच पूरी हुए चालान कैसे दाखिल किया गया। याची पक्ष ने कहा कि उन्हें परेशान करने और जेल में लंबी अवधि तक रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार कभी कहती है कि यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कभी इसे ड्रग मनी से जोड़ती है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में नए तथ्य सामने नहीं लाए गए हैं। केवल तथ्यों पर ही बहस की जा रही है। सोमवार को पंजाब सरकार इस पर कोई ठोस जवाब दे कि जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। मजीठिया के वकील ने कहा कि मजीठिया को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है और वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। सरकार जानबूझकर समय मांगकर जमानत में देरी कर रही है और उनके मुवक्किल को अंदर रखने की साजिश रच रही है।6 जुलाई को किया था गिरफ्तार6 जुलाई से नई नाभा जेल में बंद मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मजीठिया ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में की गई गिरफ्तारी अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 07, 2025, 20:17 IST
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