बिना पंजीकरण संचालित न हो नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटर : डीएम

अमरोहा। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को डीएम अध्यक्षता में जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि जिले के प्रत्येक निजी चिकित्सा संस्था हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी और क्लीनिक आदि अपने मुख्य द्वार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र को चस्पा करें। निजी चिकित्सा संस्था में पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा नहीं पाया गया तो सील की कार्रवाई की जाएगी। समस्त चिकित्सा अधीक्षक व नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जो चिकित्सक अधिकृत हो, वह सिर्फ अपने योग्यता के मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड करेंगे और गर्भवती महिलाओं के फॉर्म-एफ को सुरक्षित रखेंगे। जो इसका पालन नहीं करेगा, उन समस्त सेंटरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी अवैध चिकित्सा संस्था संचालित न हो और अगर कोई अवैध रुप से संचालित हो तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीएमओ डॉ. सत्यपाल सिंह, सीएमएस डॉ. एके भंडारी, जेडी अभियोजन प्रभारी रामध्यान राम समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 28, 2025, 02:50 IST
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