Office Hours: क्या होती है 8, 9 और 10 घंटे की ऑफिस शिफ्ट और क्या रहते हैं आपके अधिकार? यहां समझें पूरा गणित
8, 9 And 10 Hour Office Shift: लोगों द्वारा काम करने के घंटों को स्थाई करने को लेकर अमेरिका में एक लंबा संघर्ष चला जिसके बाद 8 घंटे काम करने की शुरुआत हुई यानी सप्ताह में कुल 40 घंटे काम करने के चलन की शुरुआत हुई। इसका श्रेय आमतौर पर हेनरी फोर्ड को जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दुनिया इसको अपनाया और सप्ताह में 40 घंटे काम करने का चलन आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद धीरे-धीरे इसमें बदलाव हुए और अब 9 और 10 घंटे काम करने का चलन भी चल रहा है। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की कार्य अवधि नौ से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया है। फैक्ट्री एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर ओवरटाइम सीमा भी 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में ये नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा। ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि 8, 9 और 10 घंटे की शिफ्ट में क्या अंतर होता है और आपके इस दौरान क्या अधिकार होते हैं
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 04, 2025, 19:21 IST
Office Hours: क्या होती है 8, 9 और 10 घंटे की ऑफिस शिफ्ट और क्या रहते हैं आपके अधिकार? यहां समझें पूरा गणित #Utility #National #LabourLaw #WorkingHours #PrivateSector #DevendraFadnavis #Overtime #FactoriesAct #ShopsAct #SubahSamachar