Noida News: आवंटित पार्किग पर 30 दिन में कब्जा देने के आदेश
-आयोग ने स्पष्ट कहा, कब्जा न देने पर ब्याज समेत वापस लौटाए धनराशि संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा।महागुन मिराविला सोसाइटी मामले में जिला उपभोक्ता आयोग नेबिल्डर को आदेश दिया है कि उसे आवंटित की गई डबल पार्किग पर 30 दिन में कब्जा देना होगा। ऐसा नहीं होने पर एक कार की अस्थायी पार्किग और दूसरी पार्किग का छह फीसदी ब्याज समेत जमा की गई धनराशि लौटानी होगी। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर 79 निवासी नीता खट्टर ने महागुन मिराविला सोसाइटी में एक अपार्टमेंट व दो कारों के लिए पार्किग खरीदी। 11 फरवरी 2020 को बिल्डर ने डबल पार्किग बैक-टू-बैक के बाबत 6 लाख रुपये वसूल किये। उनको डबल पार्किग स्पेस के नाम पर एलबी 18 दिया। उनके द्वारा सभी पार्किग चार्ज का भुगतान कर दिया। बिल्डर ने डबल पार्किग स्पेस के स्थान पर एक अस्थाई कार पार्किग दी। दूसरी कार के लिए पार्किग स्पेस नहीं दिया। पीड़िता का आरोप है कि उनको आवंटन घर व पार्किग का हुआ था। पार्किग नहीं दी गई। उसका रख रखाव अनैतिक तौर पर वसूल किया जा रहा है। इसको लेकर बिल्डर से संपर्क किया तो उसने संतोष जनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करके आवंटन की गई डबल पार्किग देने, ऐसा नहीं होने पर स्थाई पार्किग देने और दूसरी पार्किग की राशि लौटाने की गुहार लगाई।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 20, 2025, 19:48 IST
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