Kangra News: बीमा कंपनी को 45 दिन में राशि देने के आदेश

धर्मशाला। बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर दो लाख रुपये उपभोक्ता के परिवार को देने होंगे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकद्दमा फीस भी देने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। निर्धारित तिथि में बीमा राशि नहीं देने पर नौ फीसदी ब्याज के साथ यह रकम चुकानी होगी। आयोग ने सिंधु निवासी लाहड़ बूहला डाकघर एवं तहसील धीरा की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पति बाल मुकंद का धीरा स्थित केसीसी बैंक शाखा में खाता था और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी करवाई थी। इसकी नियमित किस्तें भी भरी थीं। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2022 को मूसलाधार बारिश के दौरान पानी का बहाव उनके किराये के घर की ओर आ गया था। बारिश के पानी के बहाव को घर से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए वह अपने पति के साथ घर से बाहर आए और पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक बारिश के कारण साथ लगती जमीन का कंक्रीट का डंगा ढह गया और पति बाल मुकंद पर गिर गया। उन्होंने पति को सिविल अस्पताल धीरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने आकस्मिक मृत्यु के दावे के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन विपक्षी पक्ष ने यह कहते हुए दावा देने से मना कर दिया कि शिकायतकर्ता के पति की मृत्यु आकस्मिक नहीं, बल्कि शराब पीने के कारण हुई है, न कि कंक्रीट डंगा गिरने से। बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। आयोग ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 27, 2025, 01:46 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Kangra News: बीमा कंपनी को 45 दिन में राशि देने के आदेश #OrderToInsuranceCompanyToPayTheAmountWithin45Days #SubahSamachar