SC: नवंबर 2022 से अब तक हाईकोर्ट जज के लिए अनुशंसित 221 नामों में से 29 केंद्र के पास लंबित; कोर्ट का खुलासा
देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट ने कहा है कि नवंबर 2022 से अब तक हाईकोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 221 नामों का अनुमोदन किया है। इसमें से 29 नाम केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नाम, उच्च न्यायालयों या शीर्ष अदालत के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उनके संबंध और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या की जानकारी साझा की गई है। 303 नामों का अनुमोदन, 170 को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए डाटा में साल दर साल कॉलेजियम की ओर से अनुमोदित किए गए नामों का ब्योरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 330 नामों का अनुमोदन किया था। इसमें से केंद्र ने 170 नामों को मंजूरी दी है। 17 नाम अभी भी सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं। इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे। इन 303 नामों में से 12 नाम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और एक नाम जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत सदस्य से संबंधित था। इन नामों को केंद्र द्वारा मंजूरी नहीं दी गई। इन 303 नामों में से सात अनुसूचित जाति, पांच अनुसूचित जनजाति, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग से, सात पिछड़ा वर्ग से, 28 महिलाएं और 23 अल्पसंख्यक समुदाय से थे। ये भी पढ़ें:गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज, दो जजों की पीठ द्वारा सुनवाई करने पर जताई थी आपत्ति 103 में से 51 नामों को ही मिली मंजूरी इसके बाद 11 नवंबर 2024 से पांच मई 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में हाईकोर्ट जज के लिए 103 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई। इनमें से केवल 51 नामों को मंजूरी दी गई। इनमें से भी 12 नाम केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए लंबित हैं। जबकि केवल दो उम्मीदवारों के रिश्तेदार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीशों से हैं। वहीं 103 नामों में से 11 अन्य पिछड़ा वर्ग, एक अनुसूचित जाति, दो अनुसूचित जनजाति, आठ अल्पसंख्यक समुदायों और छह महिलाएं हैं। 221 में से 29 नाम लंबित सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नौ नवंबर 2022 से पांच मई 2025 तक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए कॉलेजियम ने 221 नामों का अनुमोदन किया। इसमें से 29 उम्मीदवारों के नाम केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित हैं। इसमें से केवल 14 ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत सदस्यों के रिश्तेदार थे। ये भी पढ़ें:मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के दिल्ली में दो फ्लैट, 55 लाख की एफडी, जानिए नए सीजेआई के पास कितनी संपत्ति पूरी प्रक्रिया साझा की शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया भी साझा की है। इसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका, राज्य सरकारों, भारत संघ से प्राप्त इनपुट और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा विचारों को लेकर पूरी जानकारी दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौ नवंबर 2022 से 5 मई 2025 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, जिसमें नाम, उच्च न्यायालय, स्रोत - सेवा से या बार से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तिथि, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना की तिथि, नियुक्ति की तिथि, विशेष श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला) और क्या उम्मीदवार किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है को भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित वीडियो
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 12:49 IST
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