Aligarh: बिना अनुमति सड़क काटने पर फाइबर केबिल बिछाने वाली एजेंसी पर 10 लाख का जुर्माना, एफआईआर के आदेश

अलीगढ़ शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ नगर निगम और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के रडार पर इस बार जियो फाइबर केबिल बिछाने वाली एजेंसी 'गिगाटेल सॉल्यूशंस' आई है। बिना अनुमति के ताबड़तोड़ सड़क कटिंग, रोड क्रॉसिंग और चेम्बर निर्माण करने के आरोप में एजेंसी पर 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका गया है, साथ ही कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगम की सड़कें और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां जनता की अमूल्य धरोहर हैं। किसी भी संस्था या एजेंसी को बिना अनुमति इन्हें क्षति पहुंचाने की छूट नहीं दी जा सकती। सभी कंपनियों को नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्य करना होगा। यदि कोई भी एजेंसी नियमों की अनदेखी कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी, तो उसके विरुद्ध ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और पाई-पाई की भरपाई उसी से कराई जाएगी।— प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त, अलीगढ़ निरीक्षण के दौरान खुली पोल, मौके पर भड़के नगर आयुक्त यह पूरा मामला तब सामने आया जब नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा जीटी रोड स्थित इंग्राम स्कूल के सामने औचक निरीक्षण पर थे। वहां उन्होंने देखा कि बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से सड़क खोदकर फाइबर केबिल बिछाई जा रही थी। इस लापरवाही को देख नगर आयुक्त ने मौके पर ही नगर निगम निर्माण विभाग और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सिविल इंजीनियरों के प्रति भारी नाराजगी जाहिर की और संबंधित एजेंसी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, काम पर लगी रोक निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अलीगढ़ स्मार्ट सिटी) प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर 'गिगाटेल सॉल्यूशंस' को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच में यह पूरी तरह साफ हो गया है कि जियो फाइबर नेटवर्क विस्तार के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़क कटिंग और चैंबर निर्माण का कार्य किया गया, उसके लिए नगर निगम या अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से कोई वैध स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस अनधिकृत खुदाई से न सिर्फ सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, बल्कि आम जनता को भी आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सभी अवैध काम बंद करने के निर्देश दिए हैं। नुकसान की भरपाई भी कंपनी को ही करनी होगी नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि सड़कों को जो भी नुकसान पहुंचा है, उसकी मरम्मत और पुनर्स्थापना का पूरा खर्च कंपनी को खुद उठाना होगा। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन तैयार करें और संबंधित एजेंसी से उसकी पूरी भरपाई सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि वे सड़कों को हुई क्षति के एवज में 'गिगाटेल सॉल्यूशंस' के परियोजना प्रबंधक से 10 लाख रुपये का अर्थदण्ड वसूलें और तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराएं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 06, 2026, 12:22 IST
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