Himachal: दस साल की देरी से पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानें हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवा मामलों में अत्यधिक देरी से दायर की जाने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद प्रशासनिक या कानूनी रूप से तय हो चुकी वरिष्ठता और पदोन्नति को दोबारा बदलना न तो तर्कसंगत है और न ही कानूनन सही है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह आदेश तेज पाल की ओर से 2019 में दायर याचिका में दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें दिसंबर 1997 से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत माना जाए, क्योंकि उस समय विभाग ने 10-प्वाइंट रोस्टर का सही पालन नहीं किया था। याचिका में सरकार के आदेश 27 मई 2011 को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत विभाग ने उनके इस विलंबित आवेदन को खारिज कर दिया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 17, 2026, 17:49 IST
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