Kullu News: कुल्लू के पेट्रोल पंप खाली, डीजल न मिलने से खड़ी हो गईं निजी बसें

बाढ़ और भूस्खलन के बाद ईंधन के संकट ने बिगाड़े हालात, नहीं मिल रहा तेलप्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के दिए आदेश राजीव नैय्यर कुल्लू। बाढ़ और भूस्खलन के बाद जिले में ईंधन के संकट ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बंद होने से कई पेट्रोल पंप संचालकों ने तेल देना रोक दिया है। स्थानीय रूटों पर चलने वाली निजी बसें डीजल की कमी से खड़ी हो गई हैं। दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल के लिए पंपों के चक्कर काट रहे हैं। सड़कें खुलने के बावजूद जनजीवन अब तेल आपूर्ति पर अटक गया है। प्रशासन ने पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए हैं और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।घरेलू गैस सिलिंडरों की अभी तक कोई समस्या सामने नहीं आई है। लोगों को बुकिंग पर सिलिंडर की डिलीवरी हो रही है। बाहर से आने वाले दूध, पनीर, दही, ब्रेड, मक्खन, सब्जियों और अखबार की सप्लाई भी चार-पांच दिनों से नहीं हुई है। शहर में न तो बाहर से सप्लाई आ रही है और न ही लगवैली से आपूर्ति हो रही है। शहर में अधिकतर दूध लगवैली क्षेत्र से आता है। पाहनाला इलाके से दूध आ रहा है। यह लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा है। शहरवासी संजय शर्मा, अजय शर्मा, बालक राम, मोहन सिंह, नरोत्तम ठाकुर और प्रेम सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी कार के लिए पेट्रोल पंपों में तेल नहीं मिला। उन्होंने वाहनों को खड़ा कर दिया है। बस ऑपरेटर संघ कुल्लू के अध्यक्ष रजत जम्वाल ने कहा कि सड़कें बंद होने से बसें नहीं चल रही हैं। कुल्लू से भुंतर-बजौरा रूट पर चलने वाली बसों को डीजल नहीं मिल रहा है। --घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की सप्लाई हर क्षेत्र में महीने के दो बार की जाती है। इस माह सप्लाई दे दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी सिलिंडर रिजर्व रखें गए हैं। - चंद्रेश कुमारी, प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम गैस एजेंसी --जमाखोरी बर्दाश्त नहीं, आदेशों की अवहेलना पर होगी जेलजिले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। एंबुलेंस, अग्निशमन विभाग व आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध करवाने को कहा है। किसी भी पेट्रोल पंप पर जमाखोरी या काला बाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो वर्ष तक सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।--

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 28, 2025, 22:09 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Kullu News: कुल्लू के पेट्रोल पंप खाली, डीजल न मिलने से खड़ी हो गईं निजी बसें #PetrolPumpsInKulluAreEmpty #PrivateBusesAreStandingIdleDueToNon-availabilityOfDiesel #SubahSamachar