Rohtak News: पुलिस की अर्जी खारिज, कुख्यात अमन भैंसवाल का नहीं मिला रिमांड

माई सिटी रिपोर्टररोहतक। सुभाष रोड पर एक करोड़ की रंगदारी न देने पर आठ माह पहले व्यापारी पर दो गोलियां चलाने की साजिश रचने के आरोपी व हाल में अमेरिका से सात जनवरी को डिपोर्ट किए गए कुख्यात अमन भैंसवाल को पुलिस रिमांड पर नहीं ले सकी। सीजेएम मोहम्मद सगीर की अदालत ने रिमांड की ठोस वजह न मिलने पर पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। रोहतक के आर्य नगर निवासी रचित ने मई 2025 में आर्य नगर थाने में शिकायत दी थी कि सुभाष रोड पर उसकी वीर मोटर्स के नाम से गाड़ियों की खरीद-फरोख्त की दुकान है। 25 मई को दोपहर करीब सवा एक बजे बाइक पर दो नकाबपोश युवक कार्यालय में आए और मोबाइल फोन में एक व्यक्ति की फोटो दिखाकर पूछा-यह कहां है। व्यापारी ने कहा कि वे इसे नहीं जानते। युवक बोले-इस फोटो वाले व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर देंगे। इसके बाद चले गए। शाम पांच बजे दोबारा कार्यालय के बाहर आए और उस पर गोली चलाकर भाग गए। वह बाल-बाल बच गए। आर्य नगर थाने में अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गलती से दूसरे व्यापारी पर चलवाई थी गोली, तीन आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तारपुलिस के मुताबिक, सोनीपत के भैंसवाल निवासी अमन ने किसी अन्य व्यापारी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अमन ने साथियों को फायरिंग के लिए भेजा लेकिन उन्होंने गलती से दूसरे व्यापारी पर गोली चला दी। सीआईए प्रथम ने तीन आरोपियों महम के गांव मदीना निवासी विश्वजीत उर्फ रोनी, भिवानी जिले के गांव नांगल निवासी गौरव उर्फ नागलिया व धारेंदू गांव निवासी राहुल उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अमन के कहने पर ही उन्होंने फायरिंग की थी। अमन ने ही हथियारों का प्रबंध कराया था। .मध्यप्रदेश के खरगोन से खरीदे थे हथियार, हिसार के विक्की के माध्यम से पहुंचाए शूटर तक सीआईए पुलिस की टीम आरोपी अमन भैंसवाल को करनाल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रोहतक पहुंची और आरोपी को फायरिंग केस की तफ्तीश में शामिल किया। रिमांड के लिए अदालत में दाखिल अर्जी के अनुसार आरोपी ने बताया है कि विदेश से रंगदारी मांगने व दूसरे साथियों से संपर्क के लिए जो मोबाइल फोन या लिंक प्रयोग किए हैं, उसे उपलब्ध करा सकता है। दूसरा, जनवरी 2025 में वह मध्यप्रदेश के खरगोन निवासी पप्पू सरदार से दो देसी पिस्तौल व कारतूस लेकर आया था। ये हथियार हिसार निवासी विक्की के माध्यम से आरोपी राहुल व गौरव तक पहुंचाए। आरोपी विक्की के ठिकाने तक पहुंचने के लिए पांच दिन का रिमांड चाहिए। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने पुलिस की दलीलों का विरोध किया। बहस के बाद अदालत ने पुलिस की रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही, आरोपी अमन भैंसवाल को न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेज दिया। अब पुलिस एक करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 21, 2026, 03:14 IST
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