थाना घेराव केस: जालंधर कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत समेत सभी आरोपियों को किया बरी
जालंधर। थाने का घेराव करने के करीब नौ साल पुराने मामले में जालंधर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मेयर विनीत धीर, भाजपा नेता अमित तेजा, शीलत अंगुराल, रॉबिन सांपला, रमेश शर्मा, रवि मेहंदू, सौरभ सेठ और प्रदीप खुल्लर को आरोपों से मुक्त कर दिया।यह मामला वर्ष 2017 का है, जब नगर निगम चुनावों के दौरान बस्ती बाबा खेल थाना का कथित घेराव किए जाने को लेकर इन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने उस समय सरकारी कार्य में बाधा डालने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए थे। लंबी सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किया गया, जबकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। कोर्ट ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद माना कि आरोपों की पुष्टि नहीं होती। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया। फैसले के बाद नेताओं ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और उन्हें आखिरकार न्याय मिला। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 05, 2026, 16:54 IST
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