Delhi NCR News: शिक्षा मंत्री आशीष सूद की शिकायत पर आप नेता प्रवीण कुमार के खिलाफ जांच करेगी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक जानकारी फैलाने के आरोपों की निष्पक्ष, निष्पक्ष और शीघ्र जांच करे। यह आदेश मंत्री आशीष सूद द्वारा दायर याचिका पर पारित किया है। आशीष सूद ने आरोप लगाया था कि आप के उम्मीदवार प्रवीण कुमार ने चुनाव में उनके और उनके परिवार के खिलाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित की, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ। अदालत ने पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) पर विचार करते हुए पाया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो चुनाव से जुड़े झूठे बयान से संबंधित है और गैर-संज्ञेय श्रेणी में आता है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला की अदालत ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए संदेशों के मूल स्रोत की पहचान, डिजिटल सामग्री की सत्यता जांच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, प्रसार का पता लगाना और आरोपी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करना आवश्यक है। ये तकनीकी पहलू बिना पुलिस जांच के प्रभावी ढंग से जांचे नहीं जा सकते। अदालत ने कहा कि ये आरोप चुनावी अखंडता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जुड़े हैं, जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शिकायतकर्ता अकेले तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं है, इसलिए पुलिस सहायता जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जांच निष्पक्ष और तेजी से पूरी की जाए तथा 21 अप्रैल 2026 तक अदालत में स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 08, 2026, 19:20 IST
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