Delhi News: पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार विवादों के निपटान के लिए नई प्रक्रिया अपनाई

22 अप्रैल के बाद बनाए जा रहे सभी नए निविदा दस्तावेजों में आर्बिट्रेशन क्लॉज शामिल नहीं होगाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडबल्यूडी) ने अपने अधिकारियों के लिए आर्बिट्रेशन (विवाद निपटान) मामलों से निपटने की नई प्रक्रिया तय की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी ठेकेदार के साथ हुए पुराने अनुबंधों में यदि आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू होता है, तो सभी अधिकारी एक समान प्रक्रिया अपनाएंगे।विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 के बाद बनाए जा रहे सभी नए निविदा दस्तावेजों में आर्बिट्रेशन क्लॉज शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि पुराने अनुबंधों में यह क्लॉज पहले से मौजूद है, इसलिए विभाग को उनसे जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों के तहत कार्य करना होगा। आदेश में कहा गया है कि जब भी कोई ठेकेदार विवाद समाधान के लिए आर्बिट्रेशन का सहारा लेता है, तो संबंधित कार्यपालक अभियंता को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति पत्र, दावे की सूची, बचाव पक्ष का उत्तर, और कार्रवाई का रिकॉर्ड जैसे सभी पत्राचार और दस्तावेज क्लाइंट विभाग के साथ साझा करने होंगे। यदि आर्बिट्रेटर का फैसला ठेकेदार के पक्ष में आता है, तो विभाग को कानूनी राय लेने के साथ-साथ क्लाइंट विभाग से बजट आवंटन की स्वीकृति लेनी होगी, ताकि भुगतान या कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया जा सके। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आर्बिट्रेशन से बढ़ने वाली लागत को प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल किया जाएगा और उसी स्तर के अधिकारी को निर्णय का अधिकार होगा, जिसे मूल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी दी गई थी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि क्लाइंट विभाग बजट जारी नहीं करता, तो अदालत को सूचित किया जाएगा कि पीडब्ल्यूडी एक सेवा विभाग है और वह स्वयं भुगतान करने में सक्षम नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि वह संबंधित क्लाइंट विभाग को भी मामले में पक्षकार बनाए। आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देशों के अनुसार, सरकार के खिलाफ आए किसी भी आर्बिट्रेशन निर्णय पर बिना सभी कानूनी उपाय अपनाए भुगतान नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में अपील दायर करने से पहले कानून विभाग से सलाह लेना अनिवार्य होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 03, 2025, 20:51 IST
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