Rajasthan: किशोरी का पीछा कर गरबा पंडाल में घुसा नाबालिग, बताया झूठा नाम; सामान छीन बनाने लगा साथ चलने का दबाव

बांसवाड़ा शहर के अंबामाता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्रि गरबा कार्यक्रम के दौरान शनिवार रात एक किशोरी का पीछा करते हुए एक नाबालिग प्रांगण में घुस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग का किशोरी से कोचिंग के दौरान परिचय हुआ था। गरबा प्रांगण में घुसकर छीना सामान जानकारी के अनुसार, किशोरी गरबा खेलने आई थी। उसी दौरान नाबालिग वहां पहुंचा और उसका पीछा करते हुए अंदर घुस गया। इस दौरान उसने किशोरी का मोबाइल, हेयर क्लिप और दोपहिया वाहन की चाबी छीन ली और साथ चलने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर वह उससे उलझने लगा। उपस्थित लोगों ने स्थिति संभालते हुए आरोपी को पकड़ लिया और बाहर लाकर पूछताछ की। छद्म नाम से की पहचान पूछताछ में नाबालिग ने शुरू में खुद को आरव त्रिवेदी बताया। लेकिन जब लोगों ने पुलिस को सौंपने का दबाव बनाया तो उसने अपना असली नाम बताया। बाद में किशोरी की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि नाबालिग कोचिंग के समय से उसकी बेटी को जानता था और आपत्तिजनक सामग्री जुटाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह भी पढ़ें-Kota:फ्लैट में आग लगने से दो नाबालिगों की दर्दनाक मौत, एक निभाने वाला था फिल्म में सैफ अली खान के बचपन का रोल पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने के आरोप घटना की जानकारी मिलने पर कुछ संगठन कार्यकर्ता भी राजतालाब थाने पहुंच गए। पीड़िता पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों में समझौते का दबाव बना रही थी। इस पर थानाधिकारी देवीलाल ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के बाद पीड़िता की मां को थाने बुलाया गया। कुछ लोग उन्हें उकसा रहे थे, इस कारण समझाइश करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का बयान पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि एक लड़का एक लड़की का पीछा करते हुए गरबा प्रांगण में आया था, जिसे परिजनों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और किसी भी गलत हरकत पर तुरंत कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें-Manju Sharma:RPSC की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा की हाईकोर्ट में अपील, कहा- अदालत ने बिना सबूत के टिप्पणियां कीं

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 28, 2025, 12:25 IST
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