Delhi News: एसएचओ के खिलाफ शिकायत पर सीबीआई से रिपोर्ट तलब

जज के लिए खेल किट का खर्च और जिम की फीस का भुगतान करने आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ के खिलाफ शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्थिति रिपोर्ट तलब की है। आरोप है कि एसएचओ ने जज के लिए खेल किट का खर्च और जिम की फीस का भुगतान किया। इसलिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।शिकायतकर्ता वकील सेंसर पाल सिंह ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि एसएचओ ने रोजनामचा में डीडी प्रविष्टि की। उसमें उल्लेख किया गया था कि साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया और खर्च का भुगतान करने के लिए उन पर दबाव डाला। याचिका में कहा गया है कि एसएचओ ने उल्लेख किया है कि उसने बल्लेबाजी किट, अपनी जिम फीस और न्यायिक अधिकारी के लिए फूलों का भुगतान किया था। शिकायत के बाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायिक कार्य वापस ले लिया।विशेष सीबीआई न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए शिकायत की विचारणीयता के मुद्दे को बरकरार रखा है। विशेष न्यायाधीश अग्रवाल ने आदेश दिया कि इस मामले में विचारणीयता के मुद्दे पर बाद में निर्णय लिया जाएगा, इसलिए सीबीआई को अगली सुनवाई तक उपरोक्त मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए विशेष न्यायाधीश ने प्रस्तुतियां सुनने के बाद कहा कि आवेदन और याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों का अध्ययन करने के बाद अदालत इस याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उस आवेदन पर सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट मांगना उचित समझती है, जिसके लिए सीबीआई से शिकायत भी की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध की है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 13, 2025, 20:00 IST
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